भारतीय दण्ड अधिनियम 1860, की धारा 374 कानून भारतीय समाज को सुरक्षित रखने का माध्यम होता है, और श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय दंड संहिता में विभिन्न धाराएं हैं जो इस उद्देश्य की सेवा करती हैं, और इनमें से एक है धारा 374 IPC, जो गैर-कानूनी तरीके से बलपूर्वक श्रम करवाने के खिलाफ है और उसे गंभीरता से लिया जाता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 374 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध गैर-कानूनी तरीके से श्रम करने के लिए बलपूर्वक विवश करता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को भारतीय कानून के अंतर्गत अपराधी माना जाता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 374 के अंतर्गत पाए जाने वाले अपराधों के लिए भारतीय कानून प्रणाली में एक निश्चित सजा का प्रावधान है। IPC में गैर-कानूनी तरीके से बलपूर्वक श्रम करवाने के अपराधों के लिए किसी अन्य धारा के तहत कारावास के अलावा 1 वर्ष के कारावास की सजा या आर्थिक दण्ड के रूप में जुर्माना अथवा दोनों का और प्रावधान है।
अपराध |
गैर-कानूनी तरीके से बलपूर्वक श्रम करवाना। |
दण्ड |
1 वर्ष का कारावास या आर्थिक दण्ड के रूप में जुर्माना या दोनों |
अपराध श्रेणी |
संज्ञेय (समझौता करने योग्य नहीं) |
जमानत |
जमानतीय |
विचारणीय |
किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय |
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 374 के अंतर्गत किया गया अपराध एक संज्ञेय अपराध है, यानि जिस भी व्यक्ति को इसके बारे में पता हो, वह व्यक्ति पुलिस को इसके बारे में सूचना दे सकता है। इस प्रकार के मामलों में पुलिस अदालत की अनुमति के बिना भी जाँच शुरू कर सकती है और बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार भी कर सकती है। धारा 374 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का ट्रायल किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है। इस तरह के मामलें समझौता करने योग्य नहीं होते हैं।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 374 के अंतर्गत किए गए अपराधों को जमानतीय (Bailable) अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाता है, यानि ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो उस अपराधी तुरंत जमानत पर बाहर आ सकता है।
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