Read in english
अवलोकन: यह एक दंडात्मक खंड है और किसी व्यक्ति को स्वेच्छा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा या अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने वाले को केवल दंड देने का प्रावधान है।
स्वेच्छा से अर्थ: "स्वेच्छा से" शब्द को नोट करना महत्वपूर्ण है जो चोट के अपराध का गठन करने के लिए है। स्वैच्छिक रूप, मूल रूप से इसका मतलब है कि जब कोई ऐसा कार्य कर रहे है या उस कार्य का हिस्सा है जो किसी को मरने या चोट पहुँचाने के इरादे से किया जा रहा हो। यदि आप स्वेछिक रूप से उसका हिस्सा नही बनते या नहीं है, तो यह चोट के अपराध का गठन नहीं करता है।
इस खंड का दायरा: यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 334 द्वारा प्रदान किए गए कृतियों को छोड़कर सभी कृतियों को शामिल करती है।
आईपीसी के धारा 323 तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा: यह धारा यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति, धारा 334 के लिए प्रदान किए गए मामले को छोड़कर, यदि स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, तो उसे या तो एक परिभाषित रूप से कारावास से दंडित किया जा सकता है जो एक वर्ष तक विस्तारित हो सकता है वर्ष, या जुर्माने के साथ एक हजार रुपये (1000 रुपये) तक का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों ।