जीने का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त है, लेकिन इस संवैधानिक-अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को समाप्त करने अथवा 'मरने का अधिकार' बिल्कुल नहीं दिया गया है और अपराध भी माना गया है। भारतीय कानून में एक विशिष्ट प्रावधान था जो यह सुनिश्चित करता था कि मनुष्य का जीवन हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहे और उसे दूसरों के बहकावे पर समाप्त करने से बचाया जा सके।
इस अपराध को भारतीय दंड संहिता, 1860 में परिभाषित किया गया है और भारतीय कानून धारा 306 के तहत आत्महत्या की कोशिश के लिए दंड का प्रावधान है।
आत्महत्या की कोशिश और आत्महत्या का प्रोत्साहन दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जो कि क्रमशः आईपीसी की धारा 107 के साथ पढ़ी गई धारा 309 और धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध है। आत्महत्या अन्य अपराधों की तुलना में एक असाधारण है, क्योंकि सामान्यतः आत्महत्या में अभियुक्त और पीड़ित दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जबकि आत्महत्या के अपराध का दूसरा रूप वो है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है या सहायता करता है। इस प्रकार, आत्महत्या के प्रोत्साहन को समाज के हित में दंडनीय अपराध बनाया गया है।
यह लेख आत्महत्या के उन्मूलन पर मौजूदा कानूनों और अलग-अलग मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी न्यायिक फैसलों पर गंभीर रूप से विश्लेषण करता है। आइए भारतीय कानून के तहत इस अपराध के विभिन्न आवश्यक बिंदुओं और वर्गीकरण को समझते हैं।
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आत्महत्या क्या है?
आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध की दो अवधारणाएं हैं, पहला है 'प्रोत्साहन' जो आईपीसी की धारा 107 के तहत परिभाषित किया गया है, और अंतिम है 'आत्महत्या' जो एक व्यक्ति द्वारा अपने खिलाफ किया गया अपराध है।
इसलिए, इस अवधारणा को बेहतर तरीके से समझने के लिए 'आत्महत्या के प्रोत्साहन' और 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की परिभाषा पर एक नज़र डालें।
'ब्लैक लॉ डिक्शनरी' के अनुसार 'आत्महत्या के प्रोत्साहन' शब्द का अर्थ "किसी को प्रोत्साहित करने और उसकी सहायता करने के लिए, विशेष रूप से अपराध के कमीशन में, या सक्रिय सहायता द्वारा अपराध का समर्थन करने के लिए" है। यह प्रोत्साहन या उकसावा या समर्थन अपराध की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उकसावे की आवश्यकता धारा 107 के तहत दी गई थी जिसे अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दोषी मानने वाले को पूरा करना होगा।
इसके अलावा, आत्महत्या शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता, 1860 में नहीं दी गई है। हालांकि, शाब्दिक अर्थ में इस शब्द को आसानी से समझा जा सकता है। आत्महत्या के मामलों के कारण का जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के मानसिक विकार जैसे अवसाद, शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ-साथ वित्तीय परेशानी या व्यक्तिगत संबंध जैसे तनाव कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
धारा 306 के दोष को सिद्ध करने की आवश्यकता निम्नानुसार है:
एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली।
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है।
किसी अन्य व्यक्ति ने इस जानबूझकर किया।
IPC 306 के तहत सजा क्या है?
आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी अपराधी व्यक्ति को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अदालत के विवेकाधिकार के अनुसार जुर्माने के साथ 10 साल तक की अधिकतम कैद के द्वारा दण्डित किया जा सकता है।
आईपीसी की धारा 306 का वर्गीकरण:
ये अपराध एक गैर-जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को जमानत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपराध की गंभीरता के कारण अभियुक्त को अदालत में जमानत के लिए आवेदन करना पड़ता है।
ये अपराध एक संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि मजिस्ट्रेट द्वारा एक पुलिस अधिकारी को जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है।
यह एक गैर-यौगिक अपराध है जिसका अर्थ है कि पक्षकार अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना इस तरह के आरोप को वापस नहीं ले सकते। ये अपराध अन्य अपराधों की तुलना में प्रकृति में अधिक जघन्य है जिसमें पक्ष समझौता नहीं कर सकते।
आईपीसी 306 का मामला कैसे दर्ज किया जाए?
इस अपराध का पीड़ित मृतक के परिवार का सदस्य या मृतक का कोई अन्य रिश्तेदार हो सकता है। इस मामले में पीड़ित परिवार अभियुक्त के खिलाफ निकटतम पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कर सकता है। तत्पश्चात्, केस की जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, और फिर अभियुक्त के खिलाफ सत्र अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
हालांकि, अपराध के खिलाफ अदालत के संज्ञान पर मुकदमा दायर करने का एक और विकल्प है।
IPC 306 अपराध के लिए अपने मामले का बचाव कैसे करें?
आरोपी अपने आप को भविष्य की गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकता है। लेकिन इस तरह के निर्णय को लॉटेंडो के पेशेवर और काबिल वकीलों द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिनके पास इस विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता हों। एक बेहतर और विशेषज्ञ वकील ऐसे मामले के तथ्य और परिस्थिति के आधार पर एक बचाव की बेहतर रणनीति बना कर आपकी मदद कर सकता है।
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न्यायालय द्वारा प्रसिद्ध निर्णय:
श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996 AIR 946)
तथ्य: याचिकाकर्ता जियान कौर हैं और उनके पति हरबन सिंह को अपनी बहू, कुलवंत कौर की आत्महत्या के लिए धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट में इन दोनों को 6 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक व्यक्ति को दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, उनके द्वारा आईपीसी की धारा 306 के तहत दी गयी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर किया गया।
इस अपील में मुख्य विषय निम्न थें:
क्या भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 संवैधानिक रूप से मान्य है? तथा,
क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 309, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करती है या नहीं?
याचिकाकर्ता के वकील की दलील: वकील ने दलील दी कि मृतक द्वारा आत्महत्या के प्रयास के आरोप के लिए याचिकाकर्ता का किसी प्रकार का उकसावा या समर्थन या प्रोत्साहन नहीं था। वकील ने पी. रथिनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 306 को असंवैधानिक ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 'मरने का अधिकार' अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। इसलिए, वकील ने ये कहा कि उद्धृत मामले में धारा 306 को संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन करने के कारण हेतु असंवैधानिक घोषित करने का पर्याप्त कारण है।
प्रतिवादी वकील द्वारा उल्लेख: वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या करना आईपीसी की धारा 309 के लिए पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र है।
यह भी तर्क दिया गया था कि 'मरने का अधिकार' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत जीवन के अधिकार के दायरे में नहीं आता है, इसलिए यह विचार भी व्यक्त किया गया था कि पी. रथिनम के मामले में दिए गए फैसले को रोक दिया जाना चाहिए और आईपीसी की धारा 306 की वैधता बनाई रखनी चाहिए।
कोर्ट का आदेश: पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने तत्काल मामले में कहा कि 'जीवन का अधिकार' और 'मरने का अधिकार' स्वाभाविक रूप से असंगत है। अंततः, अदालत ने पी. रथिनम के पिछले फैसले को खारिज कर दिया।
Offence | Punishment | Cognizance | Bail | Triable By |
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आत्महत्या | 10 साल तक की कैद और जुर्माना | संज्ञेय | गैर-ज़मानती | सत्र न्यायालय |
Offence | आत्महत्या |
---|---|
Punishment | 10 साल तक की कैद और जुर्माना |
Cognizance | संज्ञेय |
Bail | गैर-ज़मानती |
Triable By | सत्र न्यायालय |