भारतीय दण्ड संहिता (IPC), 1860 की धारा 438 अवैध तरीके से आग लगाने या विस्फोटक पदार्थ का दुरुपयोग करने पर लगाती है, जिससे किसी प्रकार का नुकसान होना सुनिश्चित हो। यह धारा उन व्यक्तियों पर लगाई जाती है, जो इस प्रकार की क्रिया को अवैध रूप से करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इस धारा के प्रमुख उद्देश्य में से एक है किसी भी प्रकार के दहशत और आतंकवाद से बचाव को सुनिश्चित करना। यह धारा अवैध गतिविधियों को रोकने और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित महसूस कर सकें।
भारतीय दंड संहिता की धारा 438 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आग या किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ कोई शरारत अथवा कुचेष्टा करता है, तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को भारतीय कानून में अपराधी माना जाता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 438 के अंतर्गत, सम्मन या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाने जैसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास या 10 साल के कारावास के साथ आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना की सजाओं का प्रावधान है।
अपराध |
आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत किया जाना |
दण्ड |
आजीवन कारावास या 10 साल के कारावास के साथ आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना |
अपराध श्रेणी |
संज्ञेय (समझौता करने योग्य नहीं) |
जमानत |
गैर जमानतीय |
विचारणीय |
सत्र न्यायालय |
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 438 के अंतर्गत किया गया अपराध एक संज्ञेय अपराध है, यानि जिस भी व्यक्ति को इसके बारे में पता हो, वह व्यक्ति पुलिस को इसके बारे में सूचना दे सकता है। इस प्रकार के मामलों में पुलिस अदालत की अनुमति के बिना भी जाँच शुरू कर सकती है और बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार भी कर सकती है। धारा 438 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का ट्रायल सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है। इस तरह के मामलों में किसी प्रकार का समझौता करना सम्भव नहीं होता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 438 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध गैर-जमानतीय (Non-Bailable) अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, यानि अगर कोई व्यक्ति धारा 438 के किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो वह तुरंत जमानत पर बाहर नहीं आ पाएगा।
Offence | Punishment | Cognizance | Bail | Triable By |
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