289 IPC in Hindi | धारा 289 क्या है?

289 IPC in Hindi

289 IPC in Hindi

भारतीय मानव समाज में न्याय और कानून प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान है जो सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले और कोई भी उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे। भारतीय संविधान ने इसी दिशा में कई क़ानूनी उपायों को स्थापित किया है जो व्यक्तियों की रक्षा करते हैं।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC), 1860 की धारा 289 भी एक महत्वपूर्ण धारा है, जो जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के संबंध में अपराधों और सजाओं के बारे में प्रावधान करती है। यह धारा में जीवजन्तुओं के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता को महत्वपूर्णता दी गई है।

धारा 289 क्या है?

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति जो कोई अपने कब्जे में रखे किसी जीवजन्तु के संबंध में यह जानते हुए भी कोई ऐसी व्यवस्था करता है, जिससे किसी मानव जीवन के लिए किसी भी प्रकार के खतरे की संभावना हो, या ऐसे जानवर से गंभीर चोट के किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, तो वह व्यक्ति भी भारतीय कानून के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा।

धारा 289 के अंतर्गत सजा का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के अंतर्गत, जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के लिए 6 महीने का कारावास या आर्थिक दण्ड के रूप में एक हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों प्रकार की सजाओं का प्रावधान है।

अपराध

जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करना।

दण्ड

6 महीने का कारावास या आर्थिक दण्ड के रूप में एक हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों

अपराध श्रेणी

संज्ञेय

जमानत

जमानतीय

विचारणीय

किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

धारा 289 की अपराध श्रेणी

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के अंतर्गत किया गया अपराध एक संज्ञेय अपराध है। इस प्रकार के मामलों में पुलिस अदालत की अनुमति के बिना भी जाँच कर सकती है और अपराधी को पकड़ने के लिए भी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 289 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का ट्रायल किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है। इस तरह के मामलों में समझौता करना सम्भव नहीं है।

धारा 289 के अंतर्गत जमानत का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध जमानतीय (Bailable) अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, यानि अगर कोई व्यक्ति धारा 289 के किसी मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो वह तुरंत जमानत पर बाहर आ सकता है।

Offence Punishment Cognizance Bail Triable By
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