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अवलोकन: इस क़ानूनन धारा 149 के तहत यदि किसी विधि-विरुद्ध जमाव (गैर कानूनी सभा)का कोई सदस्य उस विधानसभा की सामान्य वस्तु के अनुसरण में अपराध करता है, जो उस अपराध को करने के समय हर व्यक्ति, जो उसी विधानसभा का सदस्य है, दोषी है उसी अपराध का।
विधिविरुद्ध जमाव का क्या मतलब है?
आईपीसी की धारा 141 के अनुसार विधि-विरुद्ध जमाव का मतलब है 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की विधानसभा यदि विधानसभा की सामान्य वस्तु है-
आपराधिक बल का उपयोग करके धमकाना या आपराधिक बल दिखाना, केंद्रीय या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य विधान-मंडल या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को; या
किसी भी कानून या कानूनी प्रक्रिया के प्रदर्शन का विरोध करने के लिए; या
किसी भी शरारत या आपराधिक अतिचार या किसी अन्य अपराध को अंजाम देने के लिए; या
आपराधिक बल के उपयोग से किसी भी संपत्ति पर क़ब्ज़ा कर लिया जाता है या रास्ते के किसी भी व्यक्ति को पानी या किसी भी समावेश अधिकार के उपयोग से वंचित करता है; या
आपराधिक बल के उपयोग या प्रदर्शन के साथ किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करता है।
धारा के उपादान: निम्नलिखित इस अनुभाग के आवश्यक हैं;
आईपीसी की धारा 141 के तहत परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव होनी चाहिए
उस विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य को अपराध करना चाहिए
प्रतिबद्ध अपराध विधानसभा की सामान्य वस्तु के अनुसरण में होना चाहिए
सजा: इस धारा के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को किए गए अपराध के अनुसार दंडित किया जाएगा।
Cr.P.C. के धारा 320 तहत रचना: यह खंड यौगिक अपराधों के तहत सूचीबद्ध नहीं है यानी समझौता या समझौता पार्टियों द्वारा दर्ज नहीं किया जा सकता है।