श्रम कानूनों का निलंबन

श्रम कानूनों का निलंबन

Date : 15 Jul, 2020

Post By विशाल

"हमें वायरस के साथ रहना सीखना होगा" ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव  लव अग्रवाल  ने अपने एक प्रेस मुलाकात के दौरान बोले गए शब्द थे। आज पूरी दुनिया 'नॉवेल कोरोनावायरस' से लड़ रही है। COVID-19 के तेजी से प्रसार ने देशों को बीमारी को रोकने के लिए हर तरीके का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है और इन तरीकों  में देशव्यापी लॉकडाउन का आरोपण मुख्य था।

लॉकडाउन के लागू होने से संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को बहुत कम कठिनाई हुई होगी क्योंकि उन्हें हर महीने एक निश्चित वेतन मिल रहा होगा। हालांकि, इस लॉकडाउन के कारण जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वह है समाज का श्रमिक वर्ग विशेषकर दिहाड़ी मजदूर है। वायरस के प्रभाव और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, समाज के श्रमिक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कठिनाई पैदा हो गई है। ये प्रभाव पर्याप्त और व्यापक दोनों हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 84% भारतीय घरों में तालाबंदी (Lockdown) के बाद से आय में कमी की सूचना दर्ज की गयी है। एक तिहाई भारतीय परिवारों के पास संकट का सामना करने से पहले एक सप्ताह से अधिक के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने की भी रिपोर्ट है।


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कई संगठनों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी का अनुमान लगाया है, पश्चिमी देशों के साथ जो अक्सर अपनी आर्थिक श्रेष्ठता के कारण पहचाने जाते हैं, इस महामारी के कारण उनका भी नकारात्मक आर्थिक विकास होगा। इन अनुमानों के साथ, अर्थव्यवस्था के संबंध में, चीन जिसे COVID-19 का उपकेंद्र माना जाता है वहा अपने कारखानों लगाने वाले कई MNC, अब भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण अपने उत्पादन को चीन से भारत में स्थानांतरित करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

इसे भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने के अवसर के रूप में देखते हुए, भारत सरकार ने मौजूदा श्रम कानूनों में बदलाव सहित नए प्रतिष्ठानों के लिए कई प्रोत्साहन पेश किए। ये परिवर्तन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए थे क्योंकि अब वे न केवल नए प्रोत्साहन के साथ, बल्कि भारत सरकार की जमीन पर भी अपने कारखाने स्थापित कर सकते हैं। कुछ राज्य विधानसभाओं ने श्रम कानून के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है। तीन भाजपा शासित राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने सबसे महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। साथ ही कांग्रेस (राजस्थान और पंजाब) और ओडिशा में बीजू जनता दल द्वारा शासित कई अन्य राज्यों ने भी कुछ बदलाव किए हैं। हालांकि, इन राज्यों में, सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक आबादी वाले राज्य ने अगले तीन वर्षों तक राज्य के लगभग सभी श्रम कानूनों को निलंबित करके सबसे साहसिक निर्णय लिया।

सरकारों के इस कदम के बाद, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और श्रमिक संघों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है क्योंकि ये निलंबन और श्रम कानूनों में संशोधन भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के संबंध में हिंसक हैं। इस प्रकार, कानूनों के निलंबन को संवैधानिक परीक्षण के तहत रखा गया है।

राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों ने मजदूरों के काम के घंटे को आठ घंटे से बढ़ाकर बारह घंटे कर दिया है। इसलिए, यह मजबूर श्रम की स्थिति पैदा करता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश श्रमिकों से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण श्रम कानूनों और नियमों को धता बताता है और जो उनके मजदूरों, औद्योगिक विवादों, अनुबंध श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों, काम पर रखने और निकालने की अवधि तीन साल की, निष्पक्ष कार्यों आदि की सुरक्षा से संबंधित हैं। । मध्य प्रदेश सरकार ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन किया और नए प्रतिष्ठानों को अध्याय V-A और V-B को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई। ओडिशा सरकार ने कुछ उद्योगों और उद्योग संघों के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 को संशोधित करके मौजूदा आठ घंटे की शिफ्ट को बारह घंटे की शिफ्ट में बदल दिया हैं


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सरकारों द्वारा इन कार्यों की वैधता की ओर बढ़ते हुए, हम उच्चतम न्यायालय के दो महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य में न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाया गया पहला निर्णय। यह स्वीकार करते हुए कि सरकारें अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं, अदालत ने यह भी माना कि अध्यादेश न्यायिक चुनौती के अधीन हैं। मजदूरों की सुरक्षा के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय PUDR बनाम यूनियन ऑफ इंडिया को वर्ष 1982 में दिया गया था। अपने फैसले में, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अनुबंध श्रम जैसे कानून अधिनियम, आदि जो अनुबंध मजदूरों और अंतर-राज्य प्रवासियों की रक्षा करते हैं, उनका उद्देश्य बुनियादी मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना है। इन कानूनों का उल्लंघन अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार हैं इस के तहत उल्लंघन होगा। इनके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम और शारीरिक बल का उपयोग करने पर कारावास और जुर्माना का प्रावधान है|

ट्रेड यूनियनों अधिनियम, 1926 के निलंबन के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (C) के तहत ट्रेड यूनियन उल्लेख सहित एसोसिएशन बनाने के मूल मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। इसके अलावा, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि श्रम कानूनों में संशोधन और निलंबन भी अनुच्छेद 39 का उल्लंघन है। भारत का संविधान में अनुच्छेद 42 (काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान), भारत के संविधान में (सिर्फ इंसानों के लिए बनाएं प्रावधान) कार्य की शर्तें और भारत के संविधान में अनुच्छेद 43 (जीवित श्रमिकों को सुरक्षित रखने के लिए, सभी श्रमिकों के लिए जीवन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का एक सभ्य मानक) जो राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के तहत भी निहित है। इसलिए, हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि श्रम कानूनों में संशोधन करने या निलंबित करने का सरकार का विचार न केवल मौलिक अधिकारों बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।

कई लेखकों और कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया है कि ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों को निलंबित करने और संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अध्यादेशों का उपयोग संविधान पर एक 'हमला' है और लोकतंत्र की एक तरह से 'अवमानना' है। वास्तव में, कई आलोचकों ने कहा है कि औद्योगिक संबंध संहिता, जिस पर संसद विचार-विमर्श कर रही है, वह श्रमिकों के मूल हितों के संरक्षण की दिशा में एक अच्छी शुरुआत थी। हालाँकि, इस महामारी के दौरान सरकारों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने पर जब कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है तो गरिमा के साथ जीने के मूल अधिकार को प्रभावित किया है।

ये बदलाव आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किए गए थे। लेकिन, कार्यान्वयन के बाद सरकार के इस कदम के लाभ अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। फायदा किसे होगा ? मजदूरों को या उद्योगों को कोई नहीं जानता। विश्लेषकों का कहना है कि कुछ श्रम नियमों के साथ नौकरी के अवसरों में वृद्धि की संभावना है, लेकिन श्रम कानूनों के निलंबन के संबंध में पिछले अनुभव कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाते हैं। इसलिए, हमें इंतजार करने और यह देखने की जरूरत है कि क्या ये बदलाव निवेश को आकर्षित करते हैं और रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हैं या श्रम खंड को अधिक भेद्यता में धकेलते हैं। यदि सरकार जो योजना बना रही है उसकी तुलना में कुछ विरोधाभासी स्थिति शुरू होती है, तो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को इन परिवर्तनों को समाप्ति की तरफ लाना होगा।


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