Date : 03 Jan, 2024
Post By स्पर्श गोयल
भारतीय कानूनी में शामिल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ हो रही यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना है। इस धारा में मुख्यतः महिलाओं के साथ होने वाले यौन अत्याचारों से सम्बन्धित मामलों को शामिल किया जाता है।
भारतीय दण्ड संहिता ,1860 में धारा 376 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, यौन छेड़छाड़ या इस प्रकार का कोई भी अपराध करता है, तो वह भारतीय कानून के अनुसार अपराधी माना जाता है।
376 (क) - अगर कोई व्यक्ति तलाक होने के बाद अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध संभोग करता है तो भारतीय दण्ड संहिता ,1860 में धारा 376 के अंतर्गत इसे बलात्कार के जुर्म में अपराधी माना जाएगा।
376 (ख) – अगर कोई सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी महिला के साथ उस समय संभोग करता है, जब वह महिला उसकी हिरासत में हो, तो भारतीय दण्ड संहिता ,1860 में धारा 376 के अंतर्गत वह अधिकारी अथवा कर्मचारी भी बलात्कार के जुर्म में अपराधी माना जाएगा।
376 (ग) – यदि कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, रिमांड होम के किसी पद, स्त्रियों या बालको की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक के पद पर होते हुए किसी ऐसी महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने का प्रयास करता है, जो कि उसके अधीन हो या उसके अधीन कार्य करती हो या उसकी हिरासत में हो, तो इस परिस्थिति में भी वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता ,1860 में धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार के जुर्म में अपराधी माना जाएगा।
376 (घ) - भारतीय दण्ड संहिता ,1860 में धारा 376 (घ) के अंतर्गत किसी महिला के साथ दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार सामूहिक बलात्कार माना जाएगा और समूह में शामिल सभी व्यक्ति को इस अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराधी पाया जाता है, तो भारतीय कानून में उसके लिए सजाओं का प्रावधान निम्नलिखित है।
376 (क) - यदि कोई व्यक्ति धारा 376 (क) के अंतर्गत अपराधी माना गया है तो ऐसे अपराधी के लिए भारतीय कानून में दो वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है।
376 (ख) – यदि कोई सरकारी कर्मचारी धारा 376 (ख) के अंतर्गत अपराधी पाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 के अनुसार उस अपराधी को पांच वर्ष के कारावास के साथ आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान है।
376 (ग) – धारा 376 (ग) के अंतर्गत अपराधी पाए जाने पर भारतीय कानून में पांच वर्ष या दस वर्ष के कारावास के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।
376 (घ) - सामूहिक बलात्कार के अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (घ) के अंतर्गत बीस वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड के रूप में जुर्माने का भी प्रावधान है।
भारतीय दण्ड संहिता ,1860 में धारा 376 के अंतर्गत किया गया अपराध एक संज्ञेय अपराध है। इस प्रकार के अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होते हैं। साथ ही इस प्रकार के अपराधों में दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता है।
भारतीय दण्ड संहिता ,1860 में धारा 376 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध गैर जमानतीय अपराध की श्रेणी में आते है, यानि अगर कोई व्यक्ति धारा 376 के अधीन अपराधी माना जाता है, तो गिरफ्तार किए जाने पर अपराधी को जमानत नहीं मिलेगी।